
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए गए मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने पारित किया। याचिका में अब्बास अंसारी ने सजा व दंड को स्थगित करने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि नियत की।
चुनाव प्रचार में अधिकारियों को दी थी धमकी
साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। प्रचार के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर राज्य अधिकारियों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। यह बयान व्यापक रूप से वायरल हुआ और इसे लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा
हेट स्पीच मामले में ट्रायल पूरा होने के बाद मऊ स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी करार दिया और कुल पांच साल की सजा सुनाई थी:
धारा 153-A (समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना) – 2 वर्ष कैद
धारा 189 (सरकारी कर्मचारी को धमकी देना) – 2 वर्ष कैद
धारा 506 (आपराधिक धमकी) – 1 वर्ष कैद
धारा 171-F (चुनाव में अनुचित प्रभाव) – 6 माह की सजा
इन सजाओं को अलग-अलग चलाए जाने की बजाय साथ-साथ (समवर्ती) चलाने का आदेश दिया गया।
पुनरीक्षण याचिका में सजा पर रोक की मांग
अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सजा को चुनौती दी है और मांग की है कि जब तक याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सजा पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट अब इस मामले में 30 जुलाई को सुनवाई करेगा, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी अहम मानी जा रही है।

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