
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने मंगलवार को राज्य की राजनीति में हलचल मचाते हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह घोषणा महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाएगी, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से जमीनी स्तर पर नेतृत्व और शक्ति का निर्धारण होगा।

चुनाव की तारीखें और निकाय की संख्या
राज्य चुनाव आयोग (SEC) के अनुसार, महाराष्ट्र के कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान और चुनावी नतीजे की तारीखें घोषित की गई हैं। इन स्थानीय निकायों में कुल 6,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाने हैं। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना इसके अगले ही दिन यानी 3 दिसंबर को की जाएगी। परिणाम आने में कोई देरी नहीं होगी, जिससे स्थानीय सरकार तुरंत अपना कामकाज शुरू कर सके।
राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चुनाव में लगभग 1.03 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह स्थानीय चुनावों में नागरिकों की भारी भागीदारी को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 246 नगर परिषदों में से 10 नवगठित हैं, जबकि बाकी 236 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी तरह, 42 नगर पंचायतों में से 15 नवगठित हैं और 27 का कार्यकाल खत्म हो चुका है।
नामांकन से लेकर वापसी तक का कार्यक्रम
राज्य चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए विस्तृत समय सारिणी जारी की है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी और इसके लिए अंतिम तिथि 17 नवंबर होगी। इस बीच, नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी।
नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया दो चरणों में होगी:—
अपील सहित नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 25 नवंबर होगी।
बिना अपील वाले नामांकन वापस लेने की तिथि 20 नवंबर होगी।
यह विस्तृत कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि प्रत्याशियों को तैयारी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
तकनीकी पहलू और विवाद
राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्पष्ट किया कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का यूज किया जाएगा, लेकिन मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) का उपयोग नहीं होगा। एसईसी की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश में वोट चोरी और जाली वोटों को लेकर कुछ हलकों में विवाद चल रहा है। आयोग ने ईवीएम पर अपना विश्वास बनाए रखते हुए, पारदर्शी चुनाव कराने का संकल्प लिया है।
उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नियम और ऑनलाइन सुविधा
एसईसी ने उम्मीदवारों के लिए कुछ अनिवार्य नियम भी जारी किए हैं। रिजर्व वार्डों से खड़े प्रत्याशियों को अपना जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी होगा। यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षित सीटों पर केवल पात्र उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें।
चुनाव प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए, एसईसी ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन पत्र और शपथ पत्र दाखिल करने हेतु एक विशेष वेबसाइट डेवलप की है। उम्मीदवार वेबसाइट पर पूरा नामांकन पत्र और शपथ पत्र दाखिल करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। यह सुविधा न केवल प्रक्रिया को तेज करेगी बल्कि कागज के काम को भी कम करेगी।

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