
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, जिसके मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में ECI का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पटना पहुंचा। यह दौरा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा के लिए किया गया है।
ECI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से इस महत्वपूर्ण दौरे की पुष्टि की। प्रतिनिधिमंडल का पटना पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आयोग राज्य में निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुका है।
पर्यवेक्षकों को ‘लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ’ बताया गया
पटना पहुंचने से पहले, चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों के लिए एक व्यापक ब्रीफिंग का आयोजन किया। यह ब्रीफिंग बैठक नई दिल्ली स्थित आईआईआईडीईएम (IIIDEM) में आयोजित की गई थी।
इस बैठक में कुल 425 अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें 287 आईएएस अधिकारी, 58 आईपीएस अधिकारी, और आईआरएस, आईआरएएस, आईसीएएस तथा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारी शामिल थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें ‘लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ’ बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोग की आंख और कान के रूप में, पर्यवेक्षकों को सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि वे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करें और चुनाव प्रक्रिया का कड़ाई से एवं निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करें।
शिकायत निवारण और मतदाता सुविधा पर जोर
CEC ने पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना है।
इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि वे मतदान केंद्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करें और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में की गई सभी नई पहलों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
ECI की पूर्ण शक्ति का उपयोग
चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्तियों के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में सहायता के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। ये पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन की देखरेख करते हैं।
ECI प्रतिनिधिमंडल का पटना दौरा और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग यह दर्शाती है कि बिहार में चुनावी रण की घोषणा बस कुछ ही दूर है। आयोग पूरी प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करने और एक त्रुटिहीन चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब बस चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान का इंतजार है।

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