
उत्तराखंड का बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कड़ी निगरानी में आ गया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख बेहद सख्त रहा, जिसने जिला प्रशासन और पुलिस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले में फिलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया है, लेकिन अगली सुनवाई मंगलवार, 19 अगस्त को होगी, जिसमें बड़े फैसलों की उम्मीद है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को निर्देश दिया कि वे इस मामले में अब तक हुई सभी कार्यवाहियों का विस्तृत ब्योरा एक शपथ पत्र (एफिडेविट) के रूप में प्रस्तुत करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी भाजपा नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। एसएसपी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अब पुलिस पर तत्काल कार्रवाई करने का दबाव है। इस बीच, कोर्ट ने उन पांच जिला पंचायत सदस्यों की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया, जिनके अपहरण का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि वे सदस्य पहले ही कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत दलीलें नहीं सुनी जाएंगी।
सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने एसएसपी नैनीताल को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने वायरल वीडियो पर एसएसपी के बचाव करने के प्रयास पर नाराजगी जताते हुए कहा, “क्या हम अंधे हैं?” कोर्ट ने तीखे लहजे में सवाल किया कि पुलिस फोर्स कहाँ थी और शहर में हिस्ट्रीशीटर क्या कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि “नैनीताल सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं है, यह हाईकोर्ट भी है।” मुख्य न्यायाधीश ने सरकारी वकील से सीधे कहा कि वे सरकार से कहें कि एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोर्ट पुलिस की कार्यशैली से कितनी असंतुष्ट है।

फिलहाल, कोर्ट ने दोबारा चुनाव (री-पोल) के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अभी केवल चुनाव के दिन हुई घटनाओं से जुड़े मुद्दों पर ही सुनवाई कर रही है, जिस पर उसने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला सकता है।

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