
अक्तूबर 2021 में हुए चर्चित खीरी कांड के एक गवाह को धमकाने के दो साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू और निघासन ब्लाक प्रमुख के पति अमनदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खीरी जिले के पढुआ थाने में की गई है।
तीनों आरोपियों पर खीरी कांड के गवाह बलजिंदर सिंह को धमकाने और उसकी गवाही प्रभावित करने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गवाह ने लगाए गंभीर आरोप
पढुआ थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव निवासी बलजिंदर सिंह 2021 के खीरी कांड का गवाह है। बलजिंदर सिंह की अर्जी के अनुसार, लखीमपुर कोर्ट में उसकी गवाही 16 अक्टूबर 2023 को होनी थी।
बलजिंदर सिंह का आरोप है कि गवाही से ठीक पहले 15 अगस्त 2023 को निघासन ब्लाक प्रमुख के पति अमनदीप सिंह उसके घर पहुँचे। आरोप है कि अमनदीप सिंह ने उसे गवाही बदलने के लिए कहा। उसे पैसे का लालच दिया गया और धमकाया भी गया।

बलजिंदर सिंह ने बताया कि वह डर गया और अपना घर छोड़कर शारदानगर थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल पतरासी चला गया। अगली सुबह, जब वह गवाही के लिए जा रहा था, तो अमनदीप सिंह उसकी ससुराल भी पहुँच गए। बलजिंदर के अनुसार, अमनदीप सिंह पूर्व मंत्री टेनी द्वारा भेजे गए थे। वहाँ उसे फिर से धमकाया गया और एक लाख रुपये का लालच दिया गया।
डर से पंजाब जाने का दावा
गवाह ने बताया कि अमनदीप सिंह की धमकी, और पूर्व मंत्री टेनी व उनके बेटे आशीष के डर से उसने अपनी सारी जमीन ठेके पर दे दी और उत्तर प्रदेश छोड़कर पंजाब चला गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गवाह बलजिंदर सिंह की तहरीर पर पढुआ थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में आरोपियों पर गवाह को धमकाने और गवाह को प्रभावित करने की संबंधित धाराएँ लगाई गई हैं।

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