
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ शुक्रवार को सीबीआई/ईडी कोर्ट ने चौथी बार गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई उनकी लगातार गैरहाजिरी के चलते की है। मसूद पर 2007 में नगर पालिका परिषद सहारनपुर के अध्यक्ष पद पर रहते हुए नियमों के विरुद्ध करीब ₹40 लाख रुपये निकालने का गंभीर आरोप है।
सहयोगी ने किया सरेंडर, अगली सुनवाई 25 जुलाई को
इमरान मसूद के सहयोगी जुल्फिकार अली ने शुक्रवार को कोर्ट में स्वयं को सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने जुल्फिकार को ₹50 हजार का पर्सनल बॉन्ड दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है।
2007 से चल रहा है मामला
इस मामले की शुरुआत 6 नवंबर 2007 को हुई, जब नगर पालिका अधिकारी यशवंत सिंह ने इमरान मसूद और जुल्फिकार के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। कुछ समय पश्चात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इमरान मसूद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया।
ईडी ने की कठोर कार्रवाई की मांग
शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, ईडी के लोक अभियोजक केपी सिंह ने कोर्ट से मसूद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की सिफारिश की। इमरान मसूद की अनुपस्थिति को अदालत ने गंभीरता से लिया है और मामले में अगली सुनवाई को लेकर राजनीतिक व कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है।

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