
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी से जुड़े एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है। यह मामला 2013 के एक चुनावी जनसभा में कथित तौर पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला मो. अनवर नामक एक व्यक्ति ने दायर किया था, जो कोतवाली नगर के घरहाखुर्द निवासी हैं। उन्होंने 24 अक्टूबर 2013 को राहुल गांधी पर एक चुनावी जनसभा के दौरान मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित मुस्लिम युवकों पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। मो. अनवर ने अपनी अर्जी में कहा कि इस टिप्पणी से उन्हें काफी ठेस पहुंची है।
इस मामले की सुनवाई पहले एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई थी, जहां स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 30 जनवरी को मो. अनवर की अर्जी को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। इस फैसले से असंतुष्ट होकर मो. अनवर ने जिला जज की अदालत में एक निगरानी अर्जी दाखिल की थी, जिसे बाद में स्पेशल जज एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
सुनवाई में क्या हुआ?
मंगलवार को स्पेशल सेशन जज राकेश की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। हालांकि, सुनवाई के दौरान मूल पत्रावली (केस फाइल) पेश नहीं हो सकी, जिससे कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अदालत ने सत्र लिपिक को तुरंत मूल पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर अगली बहस 23 सितंबर को होगी।
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है। यह केस राहुल गांधी के लिए एक राजनीतिक और कानूनी चुनौती दोनों है, क्योंकि यह उनके एक दशक पुराने बयान से जुड़ा है।

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